30 सितंबर लास्ट डेट — ऑनलाइन घोषणा पत्र (Declaration Form) ऐसे भरें, 5 मिनट में मोबाइल से होगा काम!

मुख्य बिंदु (Quick Summary): उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त ने सभी 50 लाख किसानों के लिए 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन घोषणा पत्र (Declaration Form) भरना अनिवार्य कर दिया है। जो किसान 30 सितंबर तक फॉर्म नहीं भरेंगे, उनका सट्टा सॉफ्टवेयर द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा और उन्हें पेराई सत्र 2026-27 में एक भी पर्ची नहीं मिलेगी।
लखनऊ / मेरठ: उत्तर प्रदेश गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग ने प्रदेश के सभी गन्ना उत्पादक किसानों को कड़े शब्दों में सचेत किया है कि आगामी पेराई सत्र 2026-27 में अपनी उपज चीनी मिल को बेचने के लिए विभागीय पोर्टल enquiry.caneup.in पर वार्षिक ऑनलाइन घोषणा पत्र (Declaration Form) भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित है।
गन्ना आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर की मध्यरात्रि के बाद पोर्टल पर घोषणा पत्र का लिंक स्वतः बंद हो जाएगा। जिन किसानों का घोषणा पत्र सबमिट नहीं होगा, उनका सट्टा सॉफ्टवेयर द्वारा ‘Non-Compliant’ श्रेणी में डालकर ब्लॉक कर दिया जाएगा और उन्हें पूरे पेराई सत्र में एक भी सप्लाय पर्ची जारी नहीं होगी।
मोबाइल फोन से 5 मिनट में घोषणा पत्र भरने के 5 आसान चरण
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में enquiry.caneup.in खोलें।
- कैप्चा कोड व किसान चयन: स्क्रीन पर दिखने वाला 6 अंकों का कैप्चा दर्ज करें। इसके बाद अपना जिला, गन्ना समिति, चीनी मिल और 4 अंकों का किसान कोड चुनें।
- ‘घोषणा पत्र’ टैब पर क्लिक करें: किसान प्रोफाइल खुलने के बाद सबसे ऊपर दाईं ओर पीले रंग के ‘Declaration Form / घोषणा पत्र’ विकल्प पर क्लिक करें।
- भूमि व गन्ने की किस्म का विवरण भरें:
- अपनी खतौनी के अनुसार गाटा संख्या और अपना हिस्सा (शेयर प्रतिशत) दर्ज करें।
- पौधे (Plant) और पेड़ी (Ratoon) का कुल रकबा (हेक्टेयर में) अंकित करें।
- खेत में लगी अगेती किस्म (Co-15023, Co-0118 आदि) या सामान्य किस्म का चयन करें।
- ओटीपी से फाइनल सबमिट करें: पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाले 6 अंकों के ओटीपी को दर्ज करें और ‘Submit’ बटन दबाएं। सबमिट होने के बाद स्क्रीन पर दिखने वाले डिजिटल पावती नंबर (Acknowledgment Slip) का स्क्रीनशॉट ले लें।
घोषणा पत्र भरते समय इन 3 गलतियों से बचें
- गलत गाटा संख्या दर्ज न करें: राजस्व अभिलेखों वाली मूल खतौनी सामने रखकर ही गाटा नंबर भरें।
- रकबे का ओवर-रिपोर्टिंग न करें: सर्वेयर द्वारा नापे गए वास्तविक जीपीएस रकबे से अधिक रकबा भरने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
- संयुक्त खातेदार का अनापत्ति: यदि जमीन संयुक्त खाते में है, तो सभी हिस्सेदारों का सहमति टिक बॉक्स अवश्य चेक करें।
यदि आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो अपनी नजदीकी सहकारी गन्ना समिति के निःशुल्क ई-मित्र हेल्पडेस्क या जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर मात्र 5 मिनट में अपना घोषणा पत्र भरवा सकते हैं।
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