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हाई कोर्ट की बड़ी सुनवाई 31 अगस्त को — गन्ना बकाया पर 15% ब्याज मिलेगा या नहीं? पूरा मामला समझें

Aamir Raza Aamir Raza • Aug 24, 2026 • 2 min read
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हाई कोर्ट की बड़ी सुनवाई 31 अगस्त को — गन्ना बकाया पर 15% ब्याज मिलेगा या नहीं? पूरा मामला समझें
अंतिम अपडेट: August 24, 2026 12:00 AM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर 15% ब्याज के मामले में बड़ी सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने पाया कि कुछ अधिकारी 15% की जगह सिर्फ 12% ब्याज दे रहे थे — जो कानून का उल्लंघन है।

क्या है पूरा मामला?

गन्ना नियंत्रण आदेश के अनुसार, अगर कोई चीनी मिल किसान को 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान नहीं करती, तो उस पर 15% सालाना ब्याज देना अनिवार्य है।

लेकिन कई मिलें और कुछ गन्ना आयुक्तों ने यह दर 12% तक कम कर दी थी। इसी के खिलाफ एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है।

कोर्ट ने क्या कहा?

बातविवरण
कोर्ट की नाराजगी12% ब्याज देना “गैरकानूनी” — 15% mandatory है
तलब2021 से अब तक के सभी पूर्व गन्ना आयुक्तों की लिस्ट माँगी
अगली सुनवाई31 अगस्त 2026
संभावित कार्रवाईContempt of court proceedings हो सकती हैं

किसानों को कितना फर्क पड़ेगा?

अगर कोर्ट 15% ब्याज enforce कर देता है तो:

  • ₹1 लाख बकाया पर = ₹15,000/साल ब्याज (12% पर सिर्फ ₹12,000)
  • जो किसान 6 महीने से भुगतान का इंतज़ार कर रहे = ₹7,500 extra मिलेगा
  • पिछले सालों का difference भी retrospectively मिल सकता है

किसान क्या करें?

  1. भुगतान रसीद संभालकर रखें — ब्याज claim के लिए ज़रूरी
  2. eGanna App पर अपना भुगतान स्टेटस चेक करें
  3. अगर 14 दिन से ज्यादा देरी हुई तो ब्याज का हक है आपका
  4. 31 अगस्त के फैसले का इंतज़ार करें — CaneUp पर update मिलेगा

📞 हेल्पलाइन: 1800-121-3203 (toll-free) — गन्ना विकास परिषद


31 अगस्त की सुनवाई का live update CaneUp पर मिलेगा। शेयर करें ताकि हर किसान को पता चले।

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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