गन्ना ट्रॉलियों पर लाल रिफ्लेक्टर अनिवार्य: बिना सुरक्षा टेप तौल पर रोक — कोहरे व रात में हादसों पर लगाम, समितियों पर मुफ्त वितरण

मेरठ / सहारनपुर / लखनऊ (CaneUp विशेष ब्यूरो — 25 सितंबर 2026 सुबह 7:58 बजे): उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों पर आगामी पेराई सत्र 2026-27 के दौरान ‘मिशन जीरो फेटेलिटी’ (शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शासन ने कड़ा वैधानिक और प्रवर्तन कदम उठा लिया है। पुलिस महानिदेशक (यातायात) और गन्ना आयुक्त लखनऊ ने संयुक्त रूप से एक ऐतिहासिक शासनादेश जारी करते हुए राज्य की सभी 120 चीनी मिलों और 4,200 बाहरी क्रय केंद्रों पर गन्ना ढोने वाली प्रत्येक ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक और भैंसा-बुग्गी पर उच्च-तीव्रता वाले रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सेफ्टी टेप (High-Intensity Retro-Reflective Tape) लगाना अनिवार्य घोषित कर दिया है।
शासनादेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जिस वाहन पर निर्धारित मानकों के अनुरूप रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगा होगा, उसे मिल गेट अथवा क्रय केंद्र के धर्मकांटे पर तौल की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी।
🚨 सड़क सुरक्षा की भयावह पृष्ठभूमि: सर्दियों में क्यों होते हैं जानलेवा हादसे?
उत्तर प्रदेश यातायात निदेशालय के विगत 3 वर्षों के सड़क दुर्घटना आंकड़ों के अनुसार:
- पश्चिमी उत्तर प्रदेश (मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, सहारनपुर) और तराई बेल्ट में नवंबर से जनवरी के मध्य होने वाले कुल जानलेवा सड़क हादसों में से 42% हादसे गन्ने की ओवरलोडेड ट्रॉलियों से पीछे से टकराने के कारण होते हैं।
- सर्दियों में घने कोहरे (Dense Fog) और रात के समय जब कोई ट्रैक्टर-ट्रॉली 15-20 किमी प्रति घंटे की धीमी गति से चलती है या सड़क किनारे पंक्चर होकर खड़ी हो जाती है, तो पीछे से 80-100 किमी की गति से आ रही कारों और बसों के चालकों को काली ट्रॉली 20 मीटर पहले तक दिखाई नहीं देती।
- परिणामतः वाहन सीधे गन्ने के लटकते नुकीले छोरों में घुस जाता है, जिससे हर साल 600 से अधिक निर्दोष नागरिकों और किसानों की अकाल मृत्यु हो जाती है।
🛡️ मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित 3-स्तरीय सुरक्षा मानक
केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 (CMVR Rule 104) और एआईएस-090 (AIS-090) मानकों के अनुसार ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश:
- ट्रॉली के पिछले फट्टे पर चौड़ी लाल पट्टी (Red Retro-Reflective): ट्रॉली के पिछले निचले और ऊपरी दोनों कोनों पर कम से कम 50 मिमी (2 इंच) चौड़ी एएसटीएम डी4956 टाइप-4 ग्रेड की लाल रिफ्लेक्टर पट्टी लगानी होगी, जो कोहरे में 500 मीटर दूर से वाहन की रोशनी पड़ने पर तीव्र चमक उत्पन्न करती है।
- दोनों किनारों पर पीली रिफ्लेक्टर पट्टी (Yellow Conspicuity Tape): ट्रॉली के दाएं और बाएं दोनों किनारों पर पूरी लंबाई में पीले रंग की रिफ्लेक्टर पट्टी लगाना अनिवार्य होगा ताकि लिंक रोड से हाईवे पर मुड़ते समय साइड से आ रहे वाहनों को ट्रॉली की कुल लंबाई का आभास हो सके।
- ट्रैक्टर के बंपर पर सफेद रिफ्लेक्टर (White Reflectors): ट्रैक्टर के दोनों मडगार्ड और फ्रंट बंपर पर सफेद रंग के दो बड़े रिफ्लेक्टर स्टिकर होने चाहिए।
- भैंसा-बुग्गी व बैलगाड़ी पर सुरक्षा: बुग्गी के पिछले लकड़ी के फट्टे पर कम से कम 100 मिमी व्यास वाले दो गोल लाल रिफ्लेक्टर डिस्क लगाना अनिवार्य किया गया है।
🎁 168 गन्ना समितियों पर 10 लाख मीटर मुफ्त रिफ्लेक्टर टेप का वितरण
किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े, इसके लिए राज्य चीनी उद्योग विभाग ने ‘रोड सेफ्टी कॉर्पस फंड’ से 10 लाख मीटर उच्च-गुणवत्ता वाला रिफ्लेक्टर टेप क्रय कर सभी 168 गन्ना विकास परिषदों को नि:शुल्क आवंटित किया है:
- किसान भाई अपनी स्थानीय गन्ना समिति, विकास परिषद कार्यालय अथवा मिल गेट पर जाकर अपनी ट्रॉली के लिए मुफ्त रिफ्लेक्टर सेफ्टी किट प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रत्येक क्रय केंद्र पर तौल क्लर्क और केन सुपरवाइजर के पास अतिरिक्त टेप रोल उपलब्ध रहेगा। यदि किसी किसान की ट्रॉली का टेप उखड़ गया है, तो तौल बाबू मौके पर ही नया टेप चिपकाकर तौल पर्ची जारी करेगा।
⚖️ नियमों की अनदेखी पर कड़े कानूनी दंडात्मक प्रावधान
- प्रथम बार उल्लंघन: क्रय केंद्र पर तौल रोकी जाएगी और मौके पर ही रिफ्लेक्टर लगाने के बाद ही तौल होगी।
- राजमार्गों पर पुलिस चेकिंग: हाईवे पर बिना रिफ्लेक्टर चलने वाली ट्रॉलियों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190(2) के तहत ₹2,500 से ₹5,000 तक का ई-चालान काटा जाएगा।
- मिल प्रबंधन की जवाबदेही: यदि किसी मिल गेट पर बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहन से कोई अप्रिय घटना होती है, तो संबंधित मिल के केन मैनेजर के खिलाफ लापरवाही की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज होगी।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1: क्या यह रिफ्लेक्टर टेप पानी और धूल से खराब नहीं होगा?
उत्तर: सरकार द्वारा वितरित किया जा रहा टेप 3M और एवरी डेनिसन का माइक्रोप्रिज्मीय (Microprismatic) वाटरप्रूफ टेप है, जो कीचड़, धुलाई और अत्यधिक ठंड में भी 3 वर्ष तक अपनी चमक बनाए रखता है।
प्रश्न 2: किसान मुफ्त रिफ्लेक्टर टेप प्राप्त करने के लिए क्या दस्तावेज दिखाएं?
उत्तर: किसान भाई को केवल अपना 10 अंकों का किसान कोड (Grower Code) और ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर समिति रजिस्टर में दर्ज कराना होगा।
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