📅 Sep 15, 2026
यूपी गन्ना आपूर्ति अधिनियम 1953 के अनुसार गन्ना तौल के 14 दिनों के भीतर शत-प्रतिशत भुगतान अनिवार्य है।
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धारा 17(3) के अंतर्गत 14 दिन से अधिक देरी होने पर चीनी मिल को 15 फीसदी साधारण ब्याज देना बाध्यकारी है।
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चीनी मिल द्वारा चीनी व शीरा बिक्री का 85% धन सीधे एस्क्रो खाते में जमा होता है जिसे मिल रोक नहीं सकती।
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यदि मिल 14 दिन में भुगतान न करे तो तौल पर्ची संलग्न कर डीसीओ और डीएम को ब्याज सहित भुगतान का मांगपत्र भेजें।
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डीएम द्वारा धारा 17(4) के तहत रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी कर मिल की संपत्तियां नीलाम कर वसूली की जाती है।
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गन्ना मूल्य और उसका विलंबित ब्याज कोई खैरात नहीं बल्कि किसान का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार है।
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पढ़ने के लिए धन्यवाद!