📅 Sep 4, 2026
नाप-तौल विभाग ने 120 मिलों के धर्मकांटों पर एंटी-टैम्पर सील लगानी शुरू की।
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ट्रॉली चढ़ाने से पहले डिस्प्ले पर शून्य वजन देखना किसान का पहला अधिकार है।
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कांटे पर नाप-तौल विभाग का मोहर लगा सरकारी ग्रीन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
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संदेह होने पर तौल क्लर्क से सरकारी मानक बाट रखकर जांच कराने का पूरा हक है।
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कच्ची पर्ची कभी न लें; वजन, किसान कोड व नेट वेट वाली प्रिंटेड रसीद ही लें।
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गड़बड़ी पाए जाने पर टोल-फ्री 1800-121-3203 पर शिकायत करें, तुरंत एफआईआर होगी।
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